मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी
13 मार्च से होंगे आरटीई के आवेदन, 28 को निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी
कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों और अभिभावकों के लिए free Admission के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी अनुसार इसके लिए केवल 23 मार्च तक ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।
आवेदक 15 मार्च से 25 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा देंगे उसके बाद 28 मार्च 2030 को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी और स्कूल का आवंटन किया जाएगा। दरअसल, राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 के लिए आरटीआई के अंतर्गत ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की गई है। सभी जिलों के कलेक्टर को नियम अनुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय अवधि में कार्यवाही संपादित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।
13 से 18 अप्रैल तक द्वितीय चरण इसके बाद द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रिक्त सीटों को 13 अप्रैल 2030 को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण में 13 से 18 अप्रैल तक स्कूलों की चॉइस अपडेट की जा सकेगी। 20 अप्रैल को द्वितीय चरण का ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। द्वितीय चरण में लॉटरी में चयनित आवेदन 30 अप्रैल से 25 अप्रैल 2023 के बीच आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपाेेर्ट फोटो
- बच्चे की समग्र आई डी
- आधार कार्ड
- पात्रता हेतु परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाणपत्र अथवा गरीबी रेखा कार्ड।
- आरटीई का अर्थ क्या है?
- आरटीई कोटा क्या होता है?
- एमपी में आरटीई के लिए कौन पात्र है?
- मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे?
उत्तर - मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म 13 March, 2023 से शुरू हो्गे।
- आरटीई 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या है?