RTE admission 2023-24 in Madhya Pradesh

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RTE ADMISSION, RIGHT TO EDUCATION ADMISSION

 मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी

 13 मार्च से होंगे आरटीई के आवेदन, 28 को निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी  

कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों और अभिभावकों के लिए free Admission के लिए अच्‍छी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी अनुसार इसके लिए  केवल  23 मार्च तक ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।
आवेदक 15 मार्च से 25 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा देंगे उसके बाद 28 मार्च 2030 को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी और स्कूल का आवंटन किया जाएगा। दरअसल, राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 के लिए आरटीआई के अंतर्गत ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की गई है। सभी जिलों के कलेक्टर को नियम अनुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय अवधि में कार्यवाही संपादित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। 

एसएमएस से मिलेगी सूचना - 10 अप्रैल तक चले ना होगा प्रवेश। स्कूल आवंटन की सूचना चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाए। लॉटरी में चयनित आवेदक 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 के बीच आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल के माध्यम एडमिशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

13 से 18 अप्रैल तक द्वितीय चरण इसके बाद द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रिक्त सीटों को 13 अप्रैल 2030 को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण में 13 से 18 अप्रैल तक स्कूलों की चॉइस अपडेट की जा सकेगी। 20 अप्रैल को द्वितीय चरण का ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। द्वितीय चरण में लॉटरी में चयनित आवेदन 30 अप्रैल से 25 अप्रैल 2023 के बीच आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। 

इसके लिये कुछ दस्‍तावेज अपने साथ होना आवश्‍यक है। यदि आप अपने बच्‍चे का किसी नजदीकी प्रायवेट स्‍कूल में फ्री एडमिशन कराना चाहते है, तो किसी भी जन सुविधा केन्‍द्र या ऑनलाइन सेंटर में जाकर आवेदन करवाएँ। 
आवश्‍यक दस्‍तावेज

  • जन्‍म प्रमाण पत्र।
  • पासपाेेर्ट फोटो 
  • बच्‍चे की समग्र आई डी
  • आधार कार्ड 
  • पात्रता हेतु परिवार के किसी सदस्‍य का जाति प्रमाणपत्र अथवा गरीबी रेखा कार्ड।


आरटीई से संबंधित अन्‍य जानकारी

  • आरटीई का अर्थ क्या है?
उत्तर  - RTE का पूरा नाम RIGHT TO EDUCATION है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था, जिसमें बच्चों की उम्र के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है।


  • आरटीई कोटा क्या होता है?
उत्तर  - RTE में  शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है | इसे भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21ए के रूप में सम्मिलित किया गया है।

  • एमपी में आरटीई के लिए कौन पात्र है?
उत्तर  -  6-14 वर्ष की आयु के बच्चे जो या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुख जाति के हैं या बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

  • मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे?

उत्तर  - मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म 13 March, 2023 से शुरू हो्गे।


  • आरटीई 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या है?

उत्तर  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा एक से पांच तक 60 बच्चों पर दो शिक्षक रखने का प्रावधान है। वहीं 61 से 90 बच्चों पर तीन शिक्षक तथा 91 से 120 बच्चों पर चार शिक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 छात्र संख्या रहने पर पांच शिक्षक रखने का प्रावधान है। अर्थात 30 छात्रों में एक शिक्षक का होना अनिवार्य हैा


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