RTE Admission 2024 in MP

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 RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये टाइम टेबल जारी, इस तारीख से जमा होंगे फॉर्म


मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी, RTE 2024 NEWS


 मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी

 जानिये कब से होंगे RTE 2024 के आवेदन, किस तारीख को निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी  

RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये टाइम टेबल जारी, इस तारीख से जमा होंगे फॉर्म

आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी।

Madhya Pradesh Education News, RTE 2024 : राज्य शासन (मध्य प्रदेश) ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में एडमिशन की तैयारिया अभी से शुरू कर दी हैं, शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम तय कर लिया है, शासन ने कहा है कि 23 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टर्स को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।


23 फरवरी से 3 मार्च तक ऑनलाइन लिये जायेंगे आवेदन 

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल  https://rteportal.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे।


7 मार्च को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी

आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी।


द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी


प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी। द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन किया जायेगा। द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टर्स को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं


इसके लिये कुछ दस्‍तावेज अपने साथ होना आवश्‍यक है। यदि आप अपने बच्‍चे का किसी नजदीकी प्रायवेट स्‍कूल में फ्री एडमिशन कराना चाहते है, तो किसी भी जन सुविधा केन्‍द्र या ऑनलाइन सेंटर में जाकर आवेदन करवाएँ। 
आवश्‍यक दस्‍तावेज

  • जन्‍म प्रमाण पत्र।
  • पासपाेेर्ट फोटो 
  • बच्‍चे की समग्र आई डी
  • आधार कार्ड 
  • पात्रता हेतु परिवार के किसी सदस्‍य का जाति प्रमाणपत्र अथवा गरीबी रेखा कार्ड।

आरटीई से संबंधित अन्‍य जानकारी

आरटीई पोर्टल 
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  • आरटीई का अर्थ क्या है?
उत्तर  - RTE का पूरा नाम Right To Education है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था, जिसमें बच्चों की उम्र के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है।


  • आरटीई कोटा क्या होता है?
उत्तर  - RTE में  शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है | इसे भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21ए के रूप में सम्मिलित किया गया है।

  • एमपी में आरटीई के लिए कौन पात्र है?
उत्तर  -  3-14 वर्ष की आयु के बच्चे जो या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुख जाति के हैं या बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

  • मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे?

उत्तर  - मध्यप्रदेश में आरटीई के फॉर्म 23 Feb, 2024 से शुरू हो्गे।


  • आरटीई 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या है?

उत्तर  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा एक से पांच तक 60 बच्चों पर दो शिक्षक रखने का प्रावधान है। वहीं 61 से 90 बच्चों पर तीन शिक्षक तथा 91 से 120 बच्चों पर चार शिक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 छात्र संख्या रहने पर पांच शिक्षक रखने का प्रावधान है। अर्थात 30 छात्रों में एक शिक्षक का होना अनिवार्य हैा


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